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अब ऑन द स्पॉट चुका सकेंगे ट्रैफिक चालान

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक चालान का अब ऑन द स्पॉट भुगतान किया जा सकेगा। 1 सितंबर 2019 से दिल्ली में संशोधित मोटर वीइकल कानून लागू होने के बाद ट्रैफिक पुलिस और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की एनफोर्समेंट विंग को अब ऑन द स्पॉट जुर्माना वसूलने का अधिकार मिल गया है। उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
ट्रैफिक नियम तोडऩे के मामलों में जुर्माने की अधिकतम राशि ही वसूली जाएगी और दिल्ली सरकार ने नए कानून के तहत बढ़ाई गई जुर्माने की राशि में कोई बदलाव नहीं किया है। किसी भी कैटिगरी में जुर्माने की राशि कम नहीं की गई है। रेड लाइट जंप से लेकर खतरनाक ढंग से गाड़ी चलाने के मामले में अधिकतम जुर्माना ही वसूला जाएगा। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत ने बताया कि रोड सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ही सरकार ने जुर्माने की राशि में कोई बदलाव नहीं किया है।
ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन केवल अपनी ही नहीं बल्कि दूसरे की जान को भी खतरे में डालता है और सरकार लोगों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। गहलोत ने कहा कि दिल्ली सरकार ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में रोड सेफ्टी सेल भी बना दी है, जिसमें सीनियर अधिकारी को स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया है। यह सेल समय. समय पर रोड सेफ्टी को लेकर किए जा रहे उपायों की समीक्षा करेगी। नोटिफिकेशन में कम्पाउंडिंग और नॉन कम्पाउंडिंग चालान की कैटिगरी दी गई है।
नए नियमों में नो एंट्री में गाड़ी ले जाने पर अब 20000 रुपये का जुर्माना देना होगा। पहले यह जुर्माना दो हजार रुपये था। इसके अलावा पलूशन सर्टिफिकेट (पीयूसी के बिना) गाड़ी चलाने पर अब सीधे 10000 रुपये का जुर्माना देना होगा। पहले अगर पीयूसी नहीं होता था तो पहली बार में 1000 और दूसरी बार में 2000 रुपये का जुर्माना लगता था। साभार : नवभारत टाइम्स

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