सरकार पासपोर्ट कानून में करेगी बदलाव
नई दिल्ली, 08 अगस्त। विलफुल डिफॉल्टर के देश छोड़कर भागने पर लगाम लगाने के लिए एक अंतर मंत्रालयी समिति ने पासपोर्ट कानून को और सख्त करने का सुझाव दिया है। इसके लिए सरकार पासपोर्ट एक्ट के सेक्शन 10 में संशोधन करने पर विचार कर रही है। इससे विलफुल डिफॉल्टर्स को देश से भागने से रोका जा सकेगा। डिफॉल्टर्स को देश से भागने से रोकने के तरीकों का सुझाव देने के लिए बनाई गई फाइनेंशल सर्विसेज सेक्रेटरी राजीव कुमार की अगुआई वाली कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह सुझाव दिया है।
एक अधिकारी ने बताया कि भारतीय पासपोर्ट एक्ट के सेक्शन 10 में संशोधन करने का सुझाव दिया गया है, जिससे एक तय सीमा से अधिक लोन के विलफुल डिफॉल्टर को सार्वजनिक हित में वित्तीय या आर्थिक जोखिम माना जा सकता है। इसके लिए कर्ज की सीमा 50 करोड़ रुपए तय की जा सकती है। वित्त मंत्रालय ने सरकारी बैंकों को 50 करोड़ रुपए से अधिक के सभी एनपीए खाते की फ्रॉड की आशंका के लिए जांच करने को कहा है। अगर जांच में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो ऐसे मामलों को सीबीआई, ईडी और डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस सहित संबंधित जांच एजेंसियों के पास भेजा जाएगा।
———–(वेबवार्ता)