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दिल्ली में होम-आइसोलेशन के नियम बदले, अब ये होंगी शर्ते

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस महामारी के बीच दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने होम आइसोलेशन को लेकर नए आदेश जारी किए हैं। सरकार ने शनिवार को एक आदेश जारी कर कहा कि जो भी लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, उन्हें इसके इलाज, बीमारी की गंभीरता के मूल्यांकन के लिए COVID केयर सेंटरों में रेफर किया जाएगा। दिल्ली सरकार के संशोधित आदेश के अनुसार, दिल्ली में सभी कोरोना पॉजिटिव मरीजों को कोविड केयर सेंटर में क्लीनिकल और भौतिक परिस्थितियों (घर की स्थिति) के मूल्यांकन के बाद ही होम आइसोलेशन (Home Isolation) को चुनने की सुविधा दी जाएगी। मतलब सभी कोरोना पॉजिटिव मरीजों को पहले कोविड केयर सेंटर (COVID-19 care center) रेफर किया जाएगा।

मरीज की घर के हालात देखे जाएंगे
आदेश में कहा गया है कि यह जांचने के लिए भी मूल्यांकन किया जाएगा कि मरीज के पास क्या न्यूनतम दो कमरें और एक अलग शौचालय जैसी पर्याप्त सुविधाएं मौजूद हैं, ताकि परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों सुरक्षित रहें।

मरीज के पास विकल्प चुनने की छूट
नए आदेश में कहा गया है कि यदि किसी संक्रमित व्यक्ति के पास होम आइसोलेशन के लिए पर्याप्त सुविधा है और क्लीनिकल जांच के बाद यह पाया गया है कि व्यक्ति में इसका असर नहीं है और उसे अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है, तो वह व्यक्ति कोविड केयर सेंटर, पेड आइसोलेशन सुविधा या होम आइसोलेशन में से कोई भी विकल्प चुन सकता है।

होम आइसोलेशन में बिगड़ी तबीयत को अस्पताल में भेजा जाएगा
आदेश के अनुसार, बाकी लोगों को स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, कोविड केयर सेंटरों में रहना जारी रखना होगा। होम आइसोलेशन वाले लोगों को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा होम आइसोलेशन के लिए तय दिशानिर्देशों का पालन करते हुए स्वास्थ्य कर्मियों के साथ संपर्क में रहना होगा। यदि उनकी स्थिति बिगड़ती है तो उन्हें कोविड अस्पतालों में रेफर किया जाएगा। (साभार : नवभारत टाइम्स)

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