स्ट्रीट वेंडर्स पीएम स्वनिधि योजना में आवेदन कर, उठाएं लाभ
नई दिल्ली। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स निगम के द्वारा वार्डो में आयोजित कैम्पों के माध्यम से आवेदन कर प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वानिधि) का लाभ उठा सकते है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वानिधि) योजना स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक विशेष माइक्रो क्रेडिट स्कीम है। इस योजना के अंतर्गत रेहड़ी-ठेला-पटरी लगाने वाले 10000 रूपये तक का सिक्योरिटी फ्री ऋण प्राप्त कर सकते है। इसके साथ ही नियमित भुगतान पर 7% ब्याज सब्सिडी, समय से भुगतान पर अगली बार इस से बड़ा ऋण व डिजिटल लेन-देन पर साल में 1200 रूपये तक का कैशबैक प्राप्त कर सकते है।
पीएम स्वानिधि योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए स्ट्रीट वेंडर्स निगम द्वारा विभिन्न वार्डो में आयोजित कैम्प में 12 दिसम्बर 2020 से 31 दिसम्बर 2020 तक सुबह 11:00 बजे से सायं 3:00 बजे तक सम्पर्क कर सकते है और अधिक जानकारी के लिए भारत सरकार की वेबसाईट www.pmsvanidi.mohua.gov.in पर लॉगइन कर सकते है। आवेदन करने के लिए आवेदक को 1. आधार कार्ड, 2. बैंक पास बुक, 3. रजिस्टर्ड मोबाईल न., 4. 2007 की 100 रुपये की लाल पर्ची/ सरकरी एजेंसी द्वारा काटा गया कोई चालान/ साप्ताहिक बाजर की काटी हुई पर्ची आवश्यक है आवेदन ऑनलाईन जमा कर सकते है अथवा निगम के द्वारा निकटवर्ती क्षेत्र में आयोजित कैम्प में सम्पर्क कर सकते है।