हरियाणा

मोबाईल छीना-झपटी करने के आरोप में सुनाई 5 साल की कैद व जुर्माने की सजा

कुरुक्षेत्र।कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अमित कुमार गर्ग की अदालत ने मोबाईल छीना-झपटी करने के आरोपी सचिन कुमार उर्फ पुत्र धर्मबीर वासी मिर्जापुर जिला कुरुक्षेत्र को 5 साल की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह जानकारी जिला उप न्यायावादी, श्री रामनिवास ने दी।

यह जानकारी देते हुए श्री रामनिवास ने बताया कि दिनांक 30 नवम्बर 2019 को थाना केयूके के अन्तर्गत रहने वाली एक महिला ने थाना केयूके पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि वह दिनांक 30 नवम्बर 2019 को वह दुर्गा मंदिर शांति नगर के सामने खडी फोन पर बात कर रही थी। उसी समय मोटरसाईकिल सवार एक लडका आया और उसके हाथ से उसका मोबाईल फोन छीनकर मौका से फरार हो गया । जिसकी शिकायत पर थाना केयूके में धारा 379-ए आईपीसी के तहत मामला दर्ज करके जांच उप निरीक्षक बलविन्द्र सिंह को सौंपी गई । बाद में मामले की जाँच अपराध अन्वेषण शाखा-2 को सौंपी गई। दिनांक 01 दिसम्बर 2019 को अपराध अन्वेषण शाखा-2 के सहायक उप निरीक्षक जयपाल सिंह की टीम ने मामले के आरोपी सचिन कुमार उर्फ पुत्र धर्मबीर वासी मिर्जापुर जिला कुरुक्षेत्र को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी को माननीय अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। मामले का चालान तैयार करके माननीय न्यायालय में पेश किया गया ।

मामले की नियमित सुनवाई करते हुए दिनांक 24 फरवरी 2022 को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अमित कुमार गर्ग की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर मोबाईल छीना-झपटी करने के आरोपी सचिन कुमार उर्फ पुत्र धर्मबीर वासी मिर्जापुर जिला कुरुक्षेत्र को धारा 379-ए आईपीसी के तहत 5 साल की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई, जुर्माना ना भरने की सूरत में 3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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