एडीजीपी श्रीकांत जाधव के दिशानिर्देशों और मार्गदर्शन में एक दिवसीय 12वां नशा मुक्ति कार्यक्रम
कैथल। हरियाणा पुलिस अम्बाला मंडल के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, हरियाणा राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के प्रमुख एवं प्रयास भारत के संस्थापक भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी श्री श्रीकांत जाधव साहब के दिशानिर्देशों एवं मार्गदर्शन में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पबनावा में एक दिवसीय 12वें नशा मुक्ति जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया. हरियाणा राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के जागरूकता अभियान एवं पुनर्वास प्रभारी डॉ. अशोक कुमार वर्मा मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचे हुए थे. कार्यशाला की अध्यक्षता प्रधानाचार्य राजेश मधोक द्वारा की गई और मंच का संचालन प्रशिक्षक करमवीर ने किया. जागरूकता अभियान एवं पुनर्वास प्रभारी उप निरीक्षक डॉ. अशोक कुमार वर्मा ने विद्यार्थियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि वे ब्यूरो प्रमुख श्री श्रीकांत जाधव साहब के सन्देश को लेकर उनके बीच पहुंचे हैं. उन्होंने हरियाणा के शहर, गाँव, कस्बों, गली मोहल्ले और शिक्षण संस्थाओं में बढ़ रहे नशे की प्रवृति पर गहन चिंता करते हुए कहा कि गाँव, के सरपंच, पंचायत और नम्बरदारों, शहर के पार्षद के साथ साथ प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि वे भारत माता के सच्चे सपूत की भूमिका निभाते हुए एक सिपाही की भांति नशे रुपी राक्षस का संहार करने में पुलिस और ब्यूरो का सहयोग करे. जनता के सहयोग के बिना इस सामाजिक एवं आपराधिक बुराई से छुटकारा नहीं पाया जा सकता. उन्होंने कहा कि यद्यपि पुलिस और ब्यूरो प्रतिदिन नशे में संलिप्त अपराधियों जिसमे महिलाओं की भूमिका भी है पकड़कर सलाखों के पीछे भेज रही है तथापि यह पर्याप्त नहीं है. इसीलिए ब्यूरो प्रमुख श्री श्रीकांत जाधव साहब ने एक हेल्पलाइन नंबर 9050891508 जारी किया है जिस पर नशे के अपराध में संलिप्त की सुचना देकर देश की सेवा की जा सकती है. उन्होंने बताया इसके साथ ही नशा छोड़ने वाले भी उपरोक्त नंबर पर सम्पर्क करें ताकि उनका नशा छुड़वाया जा सके. कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रशिक्षकों और विद्यार्थियों को विभाग द्वारा जारी शपथ प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया. इस अवसर पर 186 शिक्षकों और विद्यार्थियों ने भाग लिया और जीवन में नशा न करने का वचन दिया. इसके पश्चात शिक्षण संस्थान के निकट तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले विक्रेताओं को सरकार द्वारा जारी निर्देश बताते हुए भविष्य में न रखने और न ही बेचने के लिए कड़े निर्देश दिए गए।