हरियाणा

सामूहिक रूप से हमला करके हत्या करने के आरोप में 8 को सुनाई उम्र कैद व जुर्माने के सजा

कुरुक्षेत्र| जिला कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सामूहिक रूप से हमला करके हत्या करने के आरोप में 8 को सुनाई उम्र कैद व जुर्माने के सजा| जिला कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ० अमित कुमार गर्ग की अदालत ने सामूहिक रूप से हमला करके हत्या करने के आरोप में धर्मेन्द्र कुमार पुत्र मेम सिंह वासी गढ़ी बंजारा, बीलाल उर्फ़ बिला पुत्र मोहम्मद हसन वासी रायपुर, ब्रिजेश कुमार पुत्र कृष्ण लाल वासी कामी माजरा, राजू राहुल पुत्र करनैल सिंह वासी खांडवा, सहजाद उर्फ़ जोनी पुत्र इसलाम वासी रायपुर, शबीर खान उर्फ़ गाँधी पुत्र हासिम वासी शादी पुर, प्रेम चन्द उर्फ़ प्रेमु पुत्र जगदीश चन्द वासी गढ़ी बंजारा व संजीव कुमार उर्फ़ मखन पुत्र माम चन्द वासी सुडैल सभी जिला यमुना नगर को सुनाई उम्र कैद व जुर्माने के सजा| यह जानकारी जिला उप न्यायवादी संदीप सिंगला ने दी |

यह जानकारी देते हुए श्री सिंगला ने बताया कि जसबिन्द्र सिंह पुत्र मामचन्द वासी गुढा थाना बाबैन जिला कुरुक्षेत्र ने दिनांक 2.05.2019 को पुलिस को दिए अपने ब्यान में बताया कि वह उपरोक्त नाम पते का रहने वाला है खेती बाडी का काम करता है । दिनांक 01.05.2019 को वह और उसका भतीजा मनदीप सिंह पुत्र वेदपाल वासी गुढा अपने निजी काम से मनदीप सिंह की मोटर साईकिल न0 HR-07X-5049 स्पलैऩ्डर पर सवार होकर अपने जानकार सुभाषचन्द पुत्र अजीत सिंह वासी धनौरा लाडवा के पास लाडवा आये थे| जब वह अपना काम निपटाकर समय करीब 9.20 PM पर वापिस गुडा के लिये चले| वह अपने दोस्त साथ सुभाषचन्द वासी धनौरा की करेटा कार न0 HR-07X-5873 में बैठ गये और उसका भतीजा मनदीप सिंह अपनी मोटर साईकिल न0 HR07X-5049 स्पलैन्डर पर उनके आगे-आगे चलने लगा | जब वह बाबैन चौक से बाबा पीर मोड से आगे संजय गाँधी स्कूल की ओर गुरनाम सिंह के मकान के थोडा पिछे पहुंचे तो उनकीगाडी के पास से दो कारे बडी तेज रफ्तारी से आगे निकली| जो कार चालको ने हमारे सामने एक दम अपनी कारो को मनदीप सिंह की मोटर साईकिल के आगे अडा कर मोटर साईकिल रुकवाई और दोनो गाडियो में से एक दम कई 6-7 आदमी डन्डे बिन्डे राड गंडासी के साथ उतरे जिन्होने एक दम से ललकारा मारा कि मेरे साले को पकड लो इसको जान से मारंगे और सभी ने एक दम उसके भतीजे मनदीप सिंह पर राड ,डन्डे ,बिन्डे ,गंडासी से हमला कर दिया| मनदीप सिंह के साले धर्मेन्द्र पुत्र मेम सिंह वासी गढी बंजारा जिला यमुनानगर के हाथ मे लोहे की राड थी व अन्य के हाथो मे गन्डासी व डन्डे ,बिन्डे थे जो सभी मिलकर मनदीप सिंह को मार रहे थे जो वारदात की जगह पर गुरनाम सिंह लाडवा के मकान के आगे लाईट की रोशनी थी जो वह दोनो डर के मारे थोडा दुर पीछे खडे सब कुछ देख रहे थे| उसने वा सुभाषचन्द ने ललकारा मारा जो हमारा ललकारा सुनकर धर्मैन्द्र सिंह व अन्य 4-5 आदमी उसके भतीजे मनदीप सिंह को मौका पर छोडकर अपने डन्डे ,बिन्डे ,गंडासी राड वा कारो को लेकर भाग गये थे जो कार न0 HR02W-0051 फार्चुनर कार जिसका नम्बर उन्होंने देख लिया था । दुसरी कार स्वीफ्ट डिजायर थी| हम दोनो ने मनदीप को अपनी कार न0 HR-07X-5873 मार्का करेटा मे मौका घटनास्थल से उठाकर CHC लाडवा मे दाखिल करवाया|  डा0 साहब ने मनदीप सिंह को ज्यादा चोटे होने के कारण LNJP KKR का रैफर कर दिया था| वह व सुभाषचन्द वासी धनौरा सरकारी एम्बुलैंस मे उसके  भतीजे मनदीप सिंह को LNJP होस्पीटल ले गये थे| जहाँ पर डा0 साहब ने चैक करके उसके भतीजे को मृतक धोषित कर दिया था। उसके भतीजे का पिछले कई सालो से उसके साले वा पत्नी के साथ विवाद चल रहा था| उसके भतीजे मनदीप सिह की हत्या उसके साले धर्मेन्द्र सिंह उसके अन्य चार- पांच साथियों ने मिलकर डन्डे, बिन्डे वा गंडासी से हमला करके की है| इनके खिलाफ खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावे  जिस के ब्यान पर थाना लाडवा में सामूहिक रूप से हमला करके हत्या करने के मामला दर्ज करके मामले की जाँच प्रबन्धक थाना लाडवा निरीक्षक ओम प्रकाश ने की जिसने दिनांक 4/5/19 को आरोपी धर्मेन्द्र कुमार पुत्र मेम सिंह वासी गढ़ी बंजारा जिला यमुनानगर को गिरफ्तार करके तीन दिन के पुलिस रिमांड पर लेकर दिनांक 7/5/19 को अदालत में पेश किया| उसके बाद दिनांक 10/5/19 को आरोपी बीलाल उर्फ़ बिला पुत्र मोहम्मद हसन वासी रायपुर यमुनानगर को गिरफ्तार किया| दिनांक 13/5/19 को मामले की जाँच उप निरीक्षक धर्मपाल को सौंपी गई| दिनांक 13/5/19 को उप निरीक्षक धर्मपाल ने आरोपी ब्रिजेश कुमार पुत्र कृष्ण लाल वासी कामी माजरा यमुनानगर को गिरफ्तार किया| दिनांक 17/5/19 सहजाद उर्फ़ जोनी पुत्र इसलाम वासी रायपुर यमुनानगर को गिरफ्तार किया| दिनांक 20/5/19 को राजू राहुल पुत्र करनैल सिंह वासी खांडवा यमुनानगर, दिनांक 25/5/19 को शबीर खान उर्फ़ गाँधी पुत्र हासिम वासी शादी पुर यमुनानगर, दिनांक 29/5/19 को प्रेम चन्द उर्फ़ प्रेमु पुत्र जगदीश चन्द वासी गढ़ी बंजारा यमुनानगर व दिनांक 2/06/19 को संजीव कुमार उर्फ़ मखन पुत्र माम चन्द वासी सुडैल  को गिरफ्तार करके मुकदमा का चालान तैयार करके दिनांक 5/7/19 को माननीय न्यायालय में पेश किया गया | जिसकी नियमित सुनवाई करते हुए गवाहों वा सबूतों के आधार पर माननीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ० अमित कुमार गर्ग  की अदालत ने सामूहिक रूप से हमला करके हत्या करने के मामले में धर्मेन्द्र कुमार पुत्र मेम सिंह वासी गढ़ी बंजारा, बीलाल उर्फ़ बिला पुत्र मोहम्मद हसन वासी रायपुर, ब्रिजेश कुमार पुत्र कृष्ण लाल वासी कामी माजरा, राजू राहुल पुत्र करनैल सिंह वासी खांडवा, सहजाद उर्फ़ जोनी पुत्र इसलाम वासी रायपुर, शबीर खान उर्फ़ गाँधी पुत्र हासिम वासी शादी पुर, प्रेम चन्द उर्फ़ प्रेमु पुत्र जगदीश चन्द वासी गढ़ी बंजारा व संजीव कुमार उर्फ़ मखन पुत्र माम चन्द वासी सुडैल सभी जिला यमुना नगर को दोषी करार देते हुए उम्र कैद व सभी को 25/25 हजार रूपये जुर्माने की सजा धारा 302 व 149, तीन/तीन साल 120 बी व 5 हजार रूपये जुर्माना तथा धारा 148 में तीन/तीन साल 120 बी व 5 हजार रूपये जुर्मानाकी सजा सुनाई| जुर्माना णा देने की सूरत में तीन/तीन माह की  अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी|

Translate »