हरियाणा

नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को सुनाई 20 साल कारावास व जुर्माने की सजा

कुरुक्षेत्र ( हितेश सचदेवा) । कुरुक्षेत्र की अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट बलात्कार व पोक्सो एक्ट केस) की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी आकाश मेहता वासी पेहवा जिला कुरुक्षेत्र को 20 साल कठोर कारावास व 1 लाख 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी प्रदीप मलिक ने बताया कि 24 फरवरी 2023 को पेहवा वासी एक व्यक्ति ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि उसके पास एक लड़का एक लडकी है जो 10वीं तथा 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। आकाश मेहता वासी पेहवा ट्यूशन पढाने का काम करता है। उसके बच्चे भी आरोपी के पास ट्यूशन पढ़ते थे। बाद में उसने अपने बच्चों को उसके पास से ट्यूशन से हटा लिया था। बाद में उसके लडके ने बताया कि आरोपी उनको पढाने के दौरान नशीला पदार्थ खिलाता था। आरोपी उसकी नाबालिग लडकी के साथ दुष्कर्म करता था तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता था। जिसकी शिकायत पर थाना शहर पेहवा में मामला दर्ज करके जांच महिला उप निरीक्षक कमलेश कुमारी द्वारा की गई। नाबालिग के ब्यान अदालत में कलमबद्ध करवाये गये व बाल कल्याण समिति में काऊंसलिंग करवाई गई। तफ्तीश के दौरान आकाश मेहता को गिरफ्तार कर लिया था व आरोपी को अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। मामले का चालान तैयार करके माननीय अदालत में दिया गया था।  दिनांक 5 जून को मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी आकाश मेहता को दोषी करार देते हुए धारा 6 पोक्सो एक्ट के तहत आरोपी को 20 साल कठोर कारावास व 60 हज़ार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई, जुर्माना न भरने पर 15 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी। धारा 77 जेजे एक्ट (किशोर न्याय अधिनियम) के तहत आरोपी को 7 साल कठोर कारावास व 50 हज़ार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई, जुर्माना न भरने पर 12 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी। धारा 506 आईपीसी के तहत आरोपी को 2 साल कठोर कारावास व 2 हज़ार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर 4 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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