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कागजात नहीं जमा करवाए तो आयकर विभाग में चलेगा केस।
display: inline-block; जिन लोगों के पास से नकदी मिलती है और वह इसका रिकॉर्ड नहीं दे पाते तो यह मामला आयकर विभाग में चलता है। इस दौरान पूरी जांच की जाती है। अगर संबंधित व्यक्ति रिकॉर्ड पेश नहीं कर पाता तो उस पर 125 फीसदी पैनल्टी लगती है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति से 3 लाख रुपये मिलते हैं और वह इसका रिकॉर्ड नहीं जमा करवा पाता तो उसके 3 लाख रुपये तो सरकारी खाते में जमा होंगे ही, साथ ही उसको ढाई लाख रुपये का टैक्स भी भरना होगा। इसके लिए बकायदा आयकर विभाग की ओर से संबंधित व्यक्ति को नोटिस भी जारी किया जाता है।
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