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मनीष सिसोदिया बोले, दुकानों और उद्योगों का खुलना तय कराएं डीएम

नई दिल्ली। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि राजधानी में केंद्र सरकार द्वारा दी गई छूट के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों को अवश्य खोलने दें। कई उद्योगों, छोटे दुकानदारों, वकील व सीए के कार्यालयों तक को खोलने नहीं दिया जा रहा है।
औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों को खोलने में भी परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी की जिम्मेदारी है कि इन प्रतिष्ठानों को खोलने में बाधा न आए, तभी अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी। दिल्ली के व्यापारियों द्वारा लगातार शिकायतें भेजने के बाद मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को मुख्य सचिव को आदेश जारी किया है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा रेड जोन में खुलने वाली दुकानों व अन्य प्रतिष्ठानों की स्पष्ट सूची व दिशानिर्देश के बावजूद इन्हें खोलने के लिए बाधाएं आ रही हैं, जिसे सभी जिलाधिकारियों द्वारा तुरंत दूर किया जाना चाहिए।
सिसोदिया ने कहा कि नेहरू प्लेस में आवश्यक सेवाओं की दुकानों को भी खोलने नहीं दिया जा रहा है। छूट के बावजूद औद्योगिक इकाई खोलने पर डीएम और डीसीपी स्तर पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। व्यापारी संघ के साथ एक बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को आदेश जारी कर केंद्र से अनुमति प्राप्त दुकानों को खुलवाने का निर्देश दिया है।
उपमुख्यमंत्री ने दोहराया कि केंद्र सरकार के आदेश के तहत निजी कार्यालयों को खोलने की अनुमति है, जहां 33 फीसदी लोग काम करेंगे। सभी मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स और सभी मार्केट जैसे खान मार्केट, करोल बाग, नेहरू प्लेस यह सब बंद रहेंगे, लेकिन इन मार्केट के भीतर आवश्यक सेवा की दुकान खुलेंगी।
केंद्र सरकार ने सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जिसमें घरों में काम करने वाली आया, एसी मैकेनिक, गाड़ी मैकेनिक, सीसीटीवी मैकेनिक, धोबी, सफाई कर्मचारी, इलेक्ट्रिशियन व प्लम्बर को काम करने की इजाजत दी है। किताबों और स्टेशनरी की दुकान व आवासीय कॉम्प्लेक्स में जो भी दुकानें हैं, वह सब खुलेंगी।

इनको भी अनुमति
गली-मोहल्लों की दुकानें खुलेंगी चाहें वह किसी भी सामान की दुकान हो। प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को खोलने की अनुमति है। शराब की दुकान, पान व गुटखा दुकान भी खुलेंगी। इंडस्ट्रियल एस्टेट खुले रहेंगे। पैकेजिंग मैटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुली रहेंगी। (साभार: हिन्दुस्तान लाइव)

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