हथियार के बल पर लूट करने के आरोप में सुनाई 7 साल की कैद व जुर्माने की सजा
कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अमित कुमार गर्ग की अदालत ने हथियार के बल पर लूट करने के आरोपी अंकित राणा पुत्र रणधीर सिंह वासी हिसार, नवीन कुमार पुत्र रविन्द्र कुमार वासी मिर्जापुर कालोनी कुरुक्षेत्र व मनोज उर्फ विक्की उर्फ मोन्टी पुत्र रामेश्वर वासी बिजावा जिला पानीपत को 07/07 साल की कैद व 05/05 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह जानकारी जिला उप न्यायावादी, श्री रामनिवास ने दी।
यह जानकारी देते हुए श्री रामनिवास ने बताया कि दिनांक 22 सितम्बर 2014 को रघबीर सिंगला पुत्र जयप्रकाश वासी न्यू गीता कालोनी कुरुक्षेत्र ने थाना शहर थानेसर में दी अपनी शिकायत में बताया कि उसकी सलारपुर रोड कुरुक्षेत्र पर डीएन कालेज के सामने पान, बीडी व सिगरेट की दुकान है । दिनांक 22 सितम्बर 2014 को शाम के करीब 07 बजे वह, उसका लडका व नौकर दुकान पर मौजूद थे कि उसी समय दो नौजवान लडके दुकान पर आये । उन्होंने आते ही अपनी जेब से देसी कट्टे निकाल कर उसको सारे पैसे देने को कहा । उसने अपनी दुकान के गल्ले से करीब 03 लाख 50 हजार रुपये निकाल कर उनको दे दिये । आरोपी पैसे लूट कर व उनको जान से मारने की धमकी देकर उनके तीसरे अन्य साथी की मोटरसाईकिल पर सवार होकर मौका से फरार हो गये । जिसकी शिकायत पर थाना शहर थानेसर में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके जांच उप निरीक्षक सत्यावान को सौंपी गई । पुलिस टीम ने दिनांक 24 जुलाई 2015 को मामले के आरोपी नवीन कुमार पुत्र रविन्द्र कुमार वासी मिर्जापुर कालोनी कुरुक्षेत्र, दिनांक 27 जुलाई 2015 को आरोपी अंकित राणा पुत्र रणधीर सिंह वासी हिसार व दिनांक 23 अक्तूबर 2015 को आरोपी मनोज उर्फ विक्की उर्फ मोन्टी पुत्र रामेश्वर वासी बिजावा जिला पानीपत को गिरफ्तार कर लिया । आरोपियों को माननीय अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। मामले का चालान तैयार करके माननीय न्यायालय में पेश किया गया ।
मामले की नियमित सुनवाई करते हुए दिनांक 21 मार्च 2022 को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अमित कुमार गर्ग की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर हथियार के बल पर लूट करने के आरोप में अंकित राणा पुत्र रणधीर सिंह वासी हिसार को धारा 392 आईपीसी के तहत 07 साल की कैद, 05 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई, जुर्माना ना भरने की सूरत में 07 माह की अतिरिक्त सजा, धारा 471 आईपीसी के तहत 03 साल की कैद, 05 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई, जुर्माना ना भरने की सूरत में 03 माह की अतिरिक्त सजा, धारा 397 आईपीसी के तहत 07 साल की कैद, 05 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई, जुर्माना ना भरने की सूरत में 03 माह की अतिरिक्त सजा व असला अधिनियम के तहत 03 साल की कैद, 01 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई, जुर्माना ना भरने की सूरत में 03 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
आरोपी नवीन कुमार पुत्र रविन्द्र कुमार वासी मिर्जापुर कालोनी कुरुक्षेत्र को धारा 392 आईपीसी के तहत 07 साल की कैद, 05 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई, जुर्माना ना भरने की सूरत में 07 माह की अतिरिक्त सजा, धारा 471 आईपीसी के तहत 03 साल की कैद, 05 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई, जुर्माना ना भरने की सूरत में 03 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
आरोपी मनोज उर्फ विक्की उर्फ मोन्टी पुत्र रामेश्वर वासी बिजावा जिला पानीपत को धारा 392 आईपीसी के तहत 07 साल की कैद, 05 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई, जुर्माना ना भरने की सूरत में 07 माह की अतिरिक्त सजा, धारा 471 आईपीसी के तहत 03 साल की कैद, 05 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई, जुर्माना ना भरने की सूरत में 03 माह की अतिरिक्त सजा, धारा 397 आईपीसी के तहत 07 साल की कैद, 05 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई, जुर्माना ना भरने की सूरत में 07 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।