हरियाणा

नशीले पदार्थो की तस्करी में शामिल के चार दोषियों को सुनाई 12/12 साल की सजा

कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री आशु कुमार जैन की अदालत ने नशीले पदार्थो की तस्करी में शामिल आरोपी राहुल पुत्र रिषीपाल वासी हैबतपुर थाना इन्द्री जिला करनाल, अरविन्द्र सिंह पुत्र सुरजीत सिंह वासी दबखेडा थाना लाडवा जिला कुरुक्षेत्र, सुमित गन्जू पुत्र हैरू गन्जू वासी तिथिन्भार थाना कुंडा जिला छतरा झारखण्ड व अशोक उर्फ काला पुत्र रामपाल वासी कतलेहडी थाना निसिंग जिला करनाल को 12/12 साल कारावास व 01/01 लाख व 20/20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई । यह जानकारी जिला उप न्यायवादी श्रीमति शशि भोरिया ने दी ।  

यह जानकारी देते हुए जिला उप न्यायवादी ने बताया कि दिनांक 12/13 जुलाई 2020 की रात को नारकोटिक कन्ट्रोल ब्यूरो चंडीगढ़ की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर अरविन्द्र सिंह पुत्र सुरजीत सिंह वासी दबखेडा जिला कुरुक्षेत्र और राहुल पुत्र रिषीपाल वासी हैबतपुर थाना इन्द्री जिला करनाल को 5 किलो 830 ग्राम अफीम के साथ पकड़ा था। यह अफीम अरविन्द्र सिंह की मराजो महिन्द्रा गाड़ी में स्टेपनी के बीच छुपा कर रखी गई थी । एनसीबी की टीम ने राहुल की निशानदेही पर अजय कुमार उर्फ छोटू को पकड़ा जिसको यह अफीम आगे देनी थी । आगामी तफ़्तीश के दौरान अशोक उर्फ काला पुत्र रामपाल वासी कतलेहडी थाना निसिंग जिला करनाल जिसने अजय कुमार से अफीम खरीद कर लाने को कहा था । टीम ने अफीम के सप्लायर समित गांजू को झारखंड से गिरफ्तार किया गया था। अशोक काला को नारकोटिक कन्ट्रोल ब्यूरो की लखनऊ टीम ने अलग से 9 किलो अफ़ीम के साथ पकड़ा था और इस केस में भी गिरफ्तार किया था। अजय कुमार उर्फ छोटू को ज़मानत मिल गई थी और वह जमानत से भाग गया था ।

दिनांक 21 दिसम्बर 2022 को माननीय स्पेशल अदालत (एनडीपीएस) कुरुक्षेत्र ने नशीले पदार्थो की तस्करी में शामिल अरविन्द्र सिंह, राहुल, अशोक उर्फ काला व सुमित गंजू को 12/12 साल की कठोर सजा व 1 लाख 20 हज़ार रुपये जुर्माना भी लगाया गया। अजय कुमार उर्फ छोटु के विरुद्ध अलग से कार्यवाही की जा रही है।

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