हरियाणा

सडक दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए नियमो की पालना जरूरी: पुलिस अधीक्षक 

कुरुक्षेत्र। पुलिस अधीक्षक, कुरुक्षेत्र सुरेन्द्र सिंह भोरिया के निर्देशानुसार सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतू दिनांक 01 दिसम्बर 2022 से 20 दिसम्बर 2022 तक भारी वाहनों के लेन चेंज के 410 चालान किये गये । जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस महानिदेशक हरियाणा के आदेशानुसार सही लेन में वाहन नही चलाने वालो के खिलाफ अभियान लगातार जारी है ।

पुलिस महानिदेशक हरियाणा के आदेशों की अनुपालना में पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र  सुरेन्द्र सिंह भोरिया द्वारा सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने, वाहनों के सुचारू रूप से आवागमन हेतू भारी वाहन व गति प्रतिबन्धित वाहन के लिए लेन ड्राईविंग (बॉई लेन) निर्धारित करने व बाँई लेन में चलने हेतू अभियान चलाकर वाहन चालकों को जागरूक करने के आदेश दिये थे। पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को आदेश देते हुऐ पुलिस अधीक्षक ने कहा था कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यातायात के नियमों की पालना दृढता से करवाई जाए। मोटर वाहन अधिनियम-2017 की धारा 4 के भाग 15 के अन्तर्गत निर्धारित गति सीमा व बाँई लेन में ना चलकर नियमों की उल्लंघना करने पर दिनांक 01 दिसम्बर 2022 से 20 दिसम्बर 2022 तक भारी वाहनों लेन चेंज के 410 चालान किये ।

ओवरस्पीड वाहन चालकों के लाईसेंस को किया जाएगा 3 माह के लिए सस्पेंड

डीएसपी यातायात नायब सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार नैशनल हाईवे-44 पर नाका लगाकर ओवर स्पीड व गलत लेन मे चलने वाले वाहन चालको के चालान किये जा रहें हैं । उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओ को रोकने के लिए यातायात नियमो की पालना करना जरुरी है । नियमो की परवाह ना करने वाले वाहन चालको के चालान किये जा रहें हैं । उन्होंने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम-2017 की धारा 4 के भाग 5 अन्तर्गत प्रत्येक भारी वाहन व गति प्रतिबन्धित वाहन अपनी निर्धारित गति सीमा में बॉई लेन में चलें जिससे सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यदि कोई भी वाहन चालक मोटर वाहन अधिनियम-2017 की धारा 4 के भाग 5 के अन्तर्गत निर्धारित गति सीमा व बाँई लेन में ना चलकर नियम की उल्लघंना करता है तो उसका चालान किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र के निर्देशों की पालना एवम सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनकी टीम द्बारा लगातार चैकिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि ओवर स्पीड चलने वाले वाहन चालको के चालान के साथ-साथ वाहन चालको का लाइसेंस सस्पेंड करने के लिए संबंधित अथॉरिटी को लिखकर 3 महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड करने की सिफारिश की जाती है।

वाहन चालकों को यातायात नियमों के बारे में जागरुक भी किया जा रहा है ।

पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र श्री सुरेन्द्र सिंह भोरिया के आदेशानुसार वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी दी जा रही है । अलग-अलग स्थानों पर पुलिसकर्मी आमजन के बीच रहकर यातायात नियमों की जानकारी दे रहें हैं। बस स्टैंड, आटो स्टैंड, ट्रक युनियन व शैक्षणिक सस्थानों में जाकर भी यातायात के नियमों के बारे में आमजन को जागरुक किया जा रहा है । फिर भी अगर कोई वाहन चालक यातायात के नियमों की उल्लंघना करता है तो उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है । इस तरह के अभियान आगे भी जारी रहेंगे।

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