हरियाणा

गेस्टहाउस में घुसकर मालिक के साथ मारपीट करके चोट मारने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार

कुरूक्षेत्र (हितेश सचदेवा)। जिला पुलिस ने गेस्टहाउस में घुसकर मालिक के साथ मारपीट करके चोट मारने व जान से मारने की धमकी देनेके दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना कृष्णा गेट की टीम ने गेस्टहाउस में घुसकर मालिक के साथ मारपीट करके चोट मारने व जान से मारने की धमकी देनेके आरोप में देवदत्त आर्य उर्फ़ कुलदीप पुत्र नरेश कुमार वासी क्योड़क जिला कैथल, संदीप कुमार उर्फ़ शैडी पुत्र बुधराम वासी मिर्जापुर व धीरज रावत उर्फ़ अर्चु पुत्र सतेन्द्र रावत वासी कर्ण कालोनी कुरुक्षेत्र को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।

जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि दिनांक 26 मई को थाना कृष्णा गेट पुलिस को दी अपनी शिकायत में बलराज पुत्र आत्मा राम वासी खानपुर रोडान जिला कुरुक्षेत्र ने बताया कि उसने 8 माह से न्यू क्रिस्टल गेस्टहाउस किराये पर लिया हुआ है। दिनांक 25/26 की रात में समय करीब रात 12.45 बजे उसके पास उसके गेस्टहाउस से फ़ोन आया कि पास वाले होटल से कुछ लडके उसके यहा नौकरी करने वाले सुरेन्द्र के साथ हाथापाई कर रहे है। वह उसी समय अपने गेस्टहाउस पर आया जब उनसे उसने पूछा तो की उन्होंने उसके साथ मारपीट क्यो की तो उन्होंने बताया की उसकी वजह से उनका काम कम हो गया है। इसी बात को लेकर होटल के मालिक कुलदीप व 2/3 लोगों ने उसके साथ गाली-गलौच, हाथापाई करने लगे तथा लाठी-डण्डो व गंडासी से उस पर हमला करके उसे घायल कर दिया। उसके शोर मचाने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर मौका से भाग गए। उसके साथियों ने उसको ईलाज के लिए सिग्नस हस्पताल कुरूक्षेत्र में दाखिल करवाया गया। जिसकी शिकायत पर थाना थाना कृष्णा गेट में मामला दर्ज करके जांच सहायक उप निरीक्षक दिलेर सिंह को सौंपी गई

दिनांक 12 जून को थाना कृष्णा गेट के सहायक उप निरीक्षक विनोद कुमार व हवलदार अशोक कुमार व एसपीओ इकबाल की टीम ने मामले में जांच करते हुए गेस्टहाउस में घुसकर मालिक के साथ मारपीट करके चोट मारने व जान से मारने की धमकी देनेके आरोप में देवदत्त आर्य उर्फ़ कुलदीप पुत्र नरेश कुमार वासी क्योड़क जिला कैथल, संदीप कुमार उर्फ़ शैडी पुत्र बुधराम वासी मिर्जापुर व धीरज रावत उर्फ़ अर्चु पुत्र सतेन्द्र रावत वासी कर्ण कालोनी कुरुक्षेत्र को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को माननीय अदालत में पेश करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया ।

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