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लॉकडाउन में शराब बेची तो लाइसेंस कैंसल

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के एक्साइज डिपार्टमेंट ने एक आदेश जारी कर कहा है कि लॉकडाउन के दौरान अगर किसी भी लाइसेंस धारक ने शराब बेची तो उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लाइसेंस कैंसल करने के साथ- साथ आईपीसी की धाराओं के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। डिपार्टमेंट ने अपने आदेश में लाइसेंस धारक होटलों, रेस्टोरेंट, क्लबों को चेतावनी दी है कि लॉकडाउन के दौरान शराब की बिक्री ना हो। डिपार्टमेंट ने कहा है कि जहां- जहां अवैध रूप से शराब बेचे जाने के मामले सामने आ रहे हैं, उन सभी मामलों में कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इस समय दिल्ली में कोरोना का खतरा बढ़ रहा है और ऐसे में लॉकडाउन की शर्तों का सख्ती से पालन करना जरूरी है। गौरतलब है कि राजधानी दिल्‍ली में बुधवार को कोरोना के 92 नए केस दर्ज किए गए वहीं, एक मरीज ने दम तोड़ दिया। कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 2248 हो गया है। वहीं मृतकों की संख्या भी 48 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि संक्रमित रोगियों में 50 साल से कम उम्र वाले लोगों की संख्या 1464 है। वहीं, 50 से 59 साल के 359 मरीज हैं। 60 या 60 साल से ऊपर के मरीजों की संख्या 425 है।
(साभार : नवभारत टाइम्स)

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