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दिल्ली सरकार ने पैरा ट्रांजिट वाहन के बैज धारक चालकों को सहायता राशि दी : कैलाश गहलोत

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन की वजह से आर्थिक तंगी से जूझ रहे 110093 पैरा ट्रांजिट वाहन के बैज धारक चालकों को 5.5 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान कर दी है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ट्वीट कर बताया कि 110093 पैरा ट्रांजिट वाहन चालकों के लिए सरकार 55,04,65,000 रुपये की धनराशि जारी कर चुकी है। दिल्ली सरकार ने तकनीक की मदद से चालकों को घर बैठे उनके आधार लिंक खाते में 5.5 हजार रुपये की सहायता राशि भेजी है। वहीं, पैरा ट्रांजिट वाहन के परमिट धारक, जिनके पास बैज नहीं है और योजना का लाभ नहीं प्राप्त किए हैं, दिल्ली में पंजीकृत ऐसे ई.रिक्शा मालिक भी सहायता राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए दिल्ली सरकार ने http://pucc.delhi.gov.in/cvfa/checkAadhaar.jsp वेबसाइट लांच कर दिया है। इस पर सहायता राशि प्राप्त करने के लिए लाइसेंस धारक मालिक आवेदन कर सकते हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में 4 मई 2020 को कैबिनेट की बैठक हुई थी। इस बैठक में दिल्ली सरकार ने पब्लिक सर्विस व्हीकल (पीएसवी) के बैज धारकों को दी जा रही एकमुश्त सहायता राशि की योजना का विस्तार करते हुए पैरा ट्रांजिट वाहन के परमिट धारक चालकों की तरह दिल्ली में पंजीकृत ई-रिक्शा मालिकों व लाइसेंस धारियों को भी 5.5 हजार रुपये की सहायता राशि देने की मंजूरी दी थी।
दिल्ली कैबिनेट ने 4 मई को जिन पैरा ट्रांजिट वाहन के परमिट धारकों और दिल्ली में पंजीकृत ई.रिक्शा मालिकों को 5.5 हजार रुपये की सहायता राशि देने की धोषणा की थी, उनका आवेदन प्राप्त करने के लिए परिवहन विभाग वेबसाइट बना कर टेस्टिंग कर कर रहा था। परविहन मंत्री कैलाश गहलोत ने 12 मई को ट्वीट कर बताया था कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग चल रही है। वाहन संघों को लिंक भी प्रदान किए गए हैं, ताकि वे अपनी प्रतिक्रिया दे सकें और शाम तक परीक्षण पूरा हो जाएगा। जैसा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा निर्देशित है परीक्षण के बाद आवेदक वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन दाखिल कर सकते हैं। वहीं, परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वेबसाइट टेस्टिंग का काम पूरा हो चुका है। अब सभी ई-रिक्शा मालिक और पैरा ट्रांजिट वाहन के परमिट धारक अपना आवेदन http://pucc.delhi.gov.in/cvfa/checkAadhaar.jsp वेबसाइट पर दाखिल कर सकते हैं।
परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि चालकों को सहायता राशि का लाभ दिलाने के लिए सोशल मीडिया का भी सहारा लिया गया। कई चालकों को आवेदन करने और आधार कार्ड लिंक कराने में दिक्कत आ रही थी। इसलिए उन्होंने चालकों को समझाने के लिए तीन बार सोशल मीडिया पर ऑनलाइन बात की। इस दौरान चालकों से प्राप्त शिकायतों को सुना गया और उसे निस्तारित किया गया। चालकों को बताए कि वे किस तरह त्रुटियों को दुरूस्त कराते हुए आवेदन भरें। सोशल मीडिया पर हजारों लोगों ने बात की। इसी दौरान यह कई चालकों से शिकायत आई कि वे दिल्ली परिवहन विभाग में पंजीकृत हैं और वे वाहन मालिक हैं, लेकिन उनके पास पीएसवी बैज नहीं है। इसलिए उन्हें सहायता राशि नहीं मिल पा रही है। इसके बाद मौजूदा योजना का विस्तार करते हुए फैसला लिया गया गया कि ई-रिक्शा मालिकों और पैरा ट्रांजिट वाहन के परमिट धारकों को भी सहायता राशि दी जाएगी। अब इन ई-रिक्शा चालकों और पैरा ट्रांजिट वाहन के परमिट धारकों को लाभ देने के लिए भी वही प्रक्रिया अपनाई जा रही है। पहले उनका ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड के नाम को सही किया जाएगा और इसके बाद सभी के आधार से जुड़े बैंक खाते में सहायता राशि दी जाएगी।

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