जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार, बीडीपीओ, ईओ, नगर परिषद व नगर पालिका, ड्यूटी मजिस्ट्रेट, इंसीडेंट कमांडर आयोजन के लिए निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने वालों की जांच और कार्रवाई करेंगे। कार्यालयों और कार्य स्थलों पर जरूरी है कि सभी कर्मचारियों के मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप हो।
display: inline-block; आरडब्ल्यूए से मांगा सहयोग
color:#555; आरडब्ल्यूए सोशल डिस्टेंसिंग की हिदायतों का पालन और जरूरी सेवाओं का प्रबंधन सुनिश्चित करेंगी। अगर उनके क्षेत्र में किसी प्रकार से नियमों की अवहेलना मिलती है तो वे पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित करेंगी। किसी भी स्थित में जिला प्रशासन व पुलिस को सूचना न देने पर आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष या सचिव को जिम्मेदार माना जाएगा।
border-radius:10px; यह है सरकार का आदेश
font-family:Tahoma,Geneva,Arial,sans-serif;font-size:11px; एसओपी की हिदायत के अनुसार, बंद स्थानों में हॉल की क्षमता का अधिकतम 50 प्रतिशत लोग कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। जैसे 400 व्यक्ति क्षमता वाले हॉल में 200 व्यक्तियों के आने के लिए अनुमति होगी। खुले स्थानों पर 500 लोग कार्यक्रम में भाग ले सकेंगे। इनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क, थर्मल स्कैनिंग और हैंडवॉश के इस्तेमाल की अनिवार्यता होगी। साभार: हिन्दुस्तान लाइव
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