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शादियों, सामाजिक और धार्मिक समारोह में अब 500 लोग ले सकेंगे हिस्सा

नई दिल्ली। शादी-विवाह, सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि कार्यों में अब खुले स्थानों पर 500 लोग हिस्सा ले सकेंगे, जबकि हॉल में क्षमता से आधे लोग हिस्सा ले सकेंगे।

हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इस बारे में संशोधित आदेश जारी किया है। कोरोना काल में अभी तक हॉल में 100 और खुले में 200 लोगों के किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने की अनुमति थी। जिला पलवल के जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष नरेश नरवाल ने बताया कि हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार से बचने के लिए हरियाणा महामारी रोग कोविड-19 विनियम 2020 तैयार किया है।

निगरानी और सावधानी जरूरी : जिलाधीश ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के सेक्शन 6 (2) (1) और 10 (2) (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक आदेश जारी किया है। प्रभावी उपाय करने के लिए कोविड-19 की निगरानी, रोकथाम और सावधानी से कोविड-19 के प्रसार को रोका जा सकता है।

सभी को जिम्मेदारी दी

जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार, बीडीपीओ, ईओ, नगर परिषद व नगर पालिका, ड्यूटी मजिस्ट्रेट, इंसीडेंट कमांडर आयोजन के लिए निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने वालों की जांच और कार्रवाई करेंगे। कार्यालयों और कार्य स्थलों पर जरूरी है कि सभी कर्मचारियों के मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप हो।

आरडब्ल्यूए से मांगा सहयोग

आरडब्ल्यूए सोशल डिस्टेंसिंग की हिदायतों का पालन और जरूरी सेवाओं का प्रबंधन सुनिश्चित करेंगी। अगर उनके क्षेत्र में किसी प्रकार से नियमों की अवहेलना मिलती है तो वे पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित करेंगी। किसी भी स्थित में जिला प्रशासन व पुलिस को सूचना न देने पर आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष या सचिव को जिम्मेदार माना जाएगा।

यह है सरकार का आदेश

एसओपी की हिदायत के अनुसार, बंद स्थानों में हॉल की क्षमता का अधिकतम 50 प्रतिशत लोग कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। जैसे 400 व्यक्ति क्षमता वाले हॉल में 200 व्यक्तियों के आने के लिए अनुमति होगी। खुले स्थानों पर 500 लोग कार्यक्रम में भाग ले सकेंगे। इनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क, थर्मल स्कैनिंग और हैंडवॉश के इस्तेमाल की अनिवार्यता होगी।                        साभार: हिन्दुस्तान लाइव

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