हरियाणा

कानूनी कारवाई से बचने के लिए किरायेदारों की वैरिफिकेशन करवायें मकान मालिक : अंशु सिंगला

कुरुक्षेत्र। अगर कोई व्यक्ति अपने मकान को किराये पर देता है तो उसकी पुलिस वैरिफिकेशन करवानी जरूरी होगी । उनकी जानकारी संबंधित थाने में साथ ही 48 घंटे के अंदर देनी होगी। अगर लोग ऐसा नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। कानून के तहत किराएदारों का पुलिस वैरिफिकेशन नहीं कराने पर मकान मालिक के खिलाफ कानूनी कारवाई भी की जा सकती है । ये बातें पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र डॉ अंशु सिंगला ने कहीं।

इस बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए डॉ अंशु सिंगला ने कहा अक्सर देखा जाता है कि मकान मालिक अपने मकान को किराये पर देते समय किरायेदार की कोई जानकारी संबंधित थाना को नहीं देते । कुछ अपराधिक किस्म के व्यक्ति कहीं अपराध करके फर्जी नाम से किसी दूसरे जिले या राज्य में पुलिस से छिपकर रहने लग जाते हैं। इस तरह के अपराधी पुलिस को चकमा देकर व कानून से बच कर समाज व देश के लिए कोई बडा खतरा न बन सकें इसके लिए मकान मालिक सर्वप्रथम खुद को सुरक्षित रखते हुए अपने किरायेदारों की पुलिस वैरिफिकेशन करवां लें । मकान मालिक द्वारा पुलिस वैरिफिकेशन करवाने से मकान मालिक भी सुरक्षित रहेंगे और पुलिस को भी बहुत सारे अपराधी किस्म के आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजने में मदद मिलेगी ।

इस बारे में जानकारी देते हुए डॉ अंशु सिंगला ने कहा कि कोई वारदात होने के बाद पुलिस आप तक पहुंचेबेहतर है कि पहले ही नौकरों और किरायेदारों का पुलिस वैरिफिकेशन करा लें। नौकर और किरायेदारों के वैरिफिकेशन को केवल पुलिस ही नहीं यह कानून भी कहता हैआपकी सुरक्षा आपके खुद के हाथ में है। यदि आपने अपनी सुरक्षा नहीं की तो कोई अपराधी घर में ठिकाना बनाकर आपको नुकसान पहुंचा जाता हैइसके लिए कानून भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। कानूनी प्रावधान होने के बावजूद भी वैरिफिकेशन नहीं कराने वालों के खिलाफ पुलिस कारवाई की जा सकती है । किरायेदारों की पुलिस वैरिफिकेशन कराने में मकान मालिक को भी रुचि लेनी चाहिए। इसकी सख्ती से पालना के लिए थाना प्रभारियों को आदेश दिये गये हैं।

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