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HC ने एम्स नर्स यूनियन को 18 जनवरी तक हड़ताल टालने को कहा

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के नर्स यूनियन को मामले में सुनवाई की अगली तारीख 18 जनवरी तक अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखने से रोक दिया।

जस्टिस नवीन चावला की बेंच ने नर्स यूनियन को दिल्ली एम्स की तरफ से यह बताए जाने के बाद कि यूनियन की शिकायतों पर संबंधित अधिकारियों द्वारा विचार किया जा रहा है, हड़ताल खत्म का निर्देश दिया। बेंच ने एम्स प्रशासन द्वारा हड़ताल के खिलाफ नर्सेस यूनियन की ओर से दायर याचिका पर यूनियन से उनकी लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर भी जवाब मांगा है, जिसमें छठा केंद्रीय वेतन आयोग भी शामिल है।
एम्स ने हाईकोर्ट के समक्ष अपनी याचिका में कहा कि यह हड़ताल अवैध है और औद्योगिक विवाद अधिनियम का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया है कि नर्सों की हड़ताल ने एम्स के कर्मचारियों द्वारा ऐसी किसी भी कार्रवाई पर रोक लगाने से पहले अदालत द्वारा पारित एक आदेश का उल्लंघन किया।
कोरोना महामारी के बीच अस्पताल परिसर में बैठकर नारेबाजी करने और दिल्ली एम्स के लगभग 3,500 नर्सिंग कर्मियों के सोमवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने के बाद यह याचिका दायर की गई थी। याचिका में नर्सेस यूनियन से काम पर वापस लौटने के निर्देश देने की मांग की गई थी।

एम्स की ओर से पेश वकील वीएसआर कृष्णा ने कहा कि छठे वेतन आयोग से संबंधित नर्सों की मांग के समाधान में इसकी कोई जरूरत नहीं है और हड़ताल एक दबाव बनाने वाली रणनीति थी।

उन्होंने कहा कि एम्स के कर्मचारियों द्वारा इस हड़ताल ने हाईकोर्ट के उस आदेश का भी उल्लंघन किया, जिसमें यह कहा गया था कि आदेश के अनुसार, एम्स परिसर में कोई नारेबाजी या धरना नहीं हो सकता है।

वकील ने अदालत को अवगत कराया कि यह एक COVID अस्पताल है और ऐसे में नर्सों ने अपनी ड्यूटी और सभी क्लीनिकल ​​काम छोड़ दिए हैं। कृष्णा ने कहा कि अदालत को यह भी बताया गया कि नर्सों द्वारा की जारी सभी मांगों को सहानुभूतिपूर्वक देखा जा रहा है।

वहीं, इससे पहले दिल्ली एम्स प्रशासन ने प्रदर्शनकारी नर्सिंग कर्मचारियों को पत्र जारी कर कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि ड्यूटी पर आने वाले सभी नर्सिंग कर्मियों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से दर्ज की जाए और जो अनुपस्थित हों, उन्हें इस तरह एब्सेंट लगाया जाए।

साभार: हिन्दुस्तान लाइव

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