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उत्तरी निगम ने की संपत्तिकर आम माफी योजना की घोषणा

नई दिल्ली। उत्तरी दिल्ली नगर निगम में स्थायी समिति के अध्यक्ष जोगी राम जैन और नेता सदन छैल बिहारी गोस्वामी ने आज प्रैसवार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम नागरिकों को बड़ी राहत देने के लिए आम माफी योजना लेकर आयी है। उन्होंने बताया कि इस आम माफी योजना तीन चरणों में लागू की जाएगी। पहले चरण में 15 जनवरी 2022 तक सभी संपत्तिकरदाताओं को बकाया संपत्तिकर के एकमुश्त भुगतान पर ब्याज और जुर्माने में शत् प्रतिशत की छूट व मूल राशि पर 15 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। दूसरे चरण में 28 फरवरी 2022 तक बकाया संपत्तिकर के भुगतान पर ब्याज में 75 प्रतिशत व जुर्माने में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी वहीं मूल राशि पर कोई छूट नहीं होगी। इसके साथ ही तीसरे चरण में 31 मार्च 2022 तक बकाया संपत्तिकर के भुगतान पर ब्याज में 50 प्रतिशत व जुर्माने में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी और मूल राशि पर कोई छूट नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि यदि कोई नागरिक पहले चरण में किसी भी कारणवश अपना बकाया संपत्तिकर जमा नहीं करवा पाता है तो वे दूसरे और उसी प्रकार तीसरे चरण में अपना बकाया संपत्तिकर जमा करवा कर इस आम माफी योजना का लाभ उठा सकता है।

जोगी राम जैन ने बताया कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के क्षेत्र में लाल डोरा, विस्तारित लाल डोरा, गांव की विस्तारित आबादी और 544 अनधिकृत नियमित कॉलोनियों और अनधिकृत कॉलोनियों और कश्मीरी प्रवासियों को आवंटित संपत्तियों को इस नयी आम माफी योजना में छूट नहीं होगी। इन संपत्तियों के लिए पहले से चल रही आम माफी योजना ही प्रभावी रहेगी। उन्होंने बताया कि वे संपत्तियां जिनका मूल्यांकन लंबित हैं या जिन के मामले नगर निगम कर न्यायाधिकरण या किसी अन्य अदालत के समक्ष विचाराधीन है वे भी इस आम माफी योजना का लाभ उठा सकते हैं।

जोगी राम जैन ने बताया कि सभी संपत्तिकरदाताओं को बकाया संपत्तिकर उत्तरी दिल्ली नगर निगम की वेबसाइट www.mcdonline.nic.in. पर ऑनलाइन माध्यम से ही जमा करवाना होगा। उन्होंने बताया कि यदी नागरिकों को ऑनलाइन संपत्तिकर जमा करवाने में किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो वे क्षेत्रीय कार्यालयों में संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मुख्यालय डॉ एसपीएम सिविक सेंटर में नागरिकों की सहायता हेतु पांच काउंटर बनाए जाएगे व नागरिक सार्वजनिक सेवा केंद्रों की सहायता से भी अपना संपत्तिकर ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं।

नेता सदन छैल बिहारी गोस्वामी ने बताया कि ऑनलाइन माध्यम से संपत्तिकर जमा करवाने से पारदर्शिता आएगी और इंस्पेक्टर राज खत्म होगा। इसके साथ ही ‘डिजिटल इंडिया कार्यक्रम’ को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने संपत्ति कर स्वामियों से इस सुनहरे अवसर का लाभ उठा कर संपत्तिकर के भुगतान करने की अपील की, क्योंकि आने वाले वर्षों में इस योजना को दोहराया नहीं जाएगा।

 

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