हरियाणा

प्रेम प्रसंग के चलते देवर की हत्या करने की आरोपी महिला सहित प्रेमी को सुनाई आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा

कुरुक्षेत्र। जिला कुरुक्षेत्र की जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने प्रेम प्रसंग के चलते देवर की हत्या करने की आरोपी महिला सहित प्रेमी को सुनाई आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा । जिला कुरुक्षेत्र की जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुश्री आराधना साहनी की अदालत ने प्रेम प्रसंग के चलते देवर की हत्या करने की आरोपी महिला सहित प्रेमी संजू उर्फ गांधी को सुनाई आजीवन कारावास व 01 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई । यह जानकारी जिला उप न्यायवादी श्री चन्द्रमोहन ने दी ।

यह जानकारी देते हुए जिला उप न्यायवादी ने बताया कि दिनांक 10 अगस्त 2019 को थाना सदर थानेसर के अन्तर्गत रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि उसका छोटा भाई रवि दिनांक 09 अगस्त 2019 को रात के समय घुमने के लिए घर से बाहर गया था । वह वापिस घर पर नहीं आया तो उसकी तलाश की गई । दिनांक 10 अगस्त 2019 को गुमशुदा रवि की लाश सरस्वती नदी में मिली । जिसके संबंध में पुलिस को सूचना दी गई । जिसकी शिकायत पर थाना सदर थानेसर में हत्या का मामला दर्ज करके जांच उप निरीक्षक देवेन्द्र कुमार द्वारा की गई । पुलिस की जांच से पता चला कि रवि की भाभी के संजू उर्फ गांधी के साथ अवैध सम्बन्ध थे । जिनके बारे में उसके देवर रवि को पता चला गया था । जिसके चलते महिला ने प्रेमी संग मिलकर अपने देवर की हत्या की वारदात को अंजाम दिया और शव को सरस्वती नदी में फेंक दिया । दिनांक 15 अगस्त 2019 को संजू उर्फ गांधी व आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया । आरोपियों को माननीय अदालत में पेश करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था । मामले का चालान माननीय अदालत में दिया गया था ।

मामले की नियमित सुनवाई करते हुए दिनांक 05 जुलाई 2022 को जिला एवं सैशन न्यायाधीश सुश्री आराधना साहनी की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर प्रेम प्रसंग के चलते देवर की हत्या करने की आरोपी महिला को धारा 302 व 201 आईपीसी के तहत आजीवन कारावास व 01 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई व जुर्माना न भरने की सुरत में 06 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी व उसके प्रेमी संजू उर्फ गांधी को धारा 302 व 120-बी आईपीसी के तहत आजीवन कारावास व 01 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई व जुर्माना न भरने की सुरत में 06 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी तथा धारा 201 आईपीसी के तहत 05 साल कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई व जुर्माना न भरने की सुरत में 04 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी

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